Income Tax ने टीडीएस में दी छूट

इनमें बैंक और अन्य संस्थान शामिल हैं।
Income Tax ने टीडीएस में दी छूट
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डेस्क न्यूज़ आयकर विभाग ने व्यक्तिगत लोगों के लिए 30 जून के बाद चालू वित्त वर्ष के लिए 15G और 15H फॉर्म भरने के लिए अधिक समय की घोषणा की है। इन फॉर्म को ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से छूट के लिए भरा जाना है। यह कदम कोविद -19 के मद्देनजर लोगों की समस्याओं को देखते हुए उठाया गया है। फॉर्म 15G और 15H उन लोगों के लिए भरे जाने आवश्यक हैं जिनकी आय कर योग्य सीमा से कम है। ब्याज आय पर टीडीएस छूट के लिए ये फॉर्म भरने होंगे। आमतौर पर करदाता अप्रैल में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ये फॉर्म जमा करते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत 15G और 15H फॉर्म 30 जून, 2020 तक मान्य होंगे। सभी क्षेत्रों के सामान्य कामकाज कोविद -19 से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इनमें बैंक और अन्य संस्थान शामिल हैं।

CBDT ने कहा कि ऐसी स्थिति में कुछ लोग समय पर फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में टैक्स की देनदारी न होने पर उनका टीडीएस काट लिया जाएगा। सीबीडीटी ने कहा कि ऐसी स्थिति में लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

यदि किसी व्यक्ति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ वैध 15G और 15H फॉर्म जमा किया है, तो वे वित्तीय वर्ष 2020-21 से 30 जून, 2020 तक के लिए मान्य होंगे। जहां फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिक हैं प्रस्तुत करना आवश्यक है

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