डेस्क न्यूज – देश में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, सरकार ने प्रतिबंधों से देश को उबारने के लिए अनलॉक 2.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, इस गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा अन्य क्षेत्रों में रात के कर्फ्यू और दुकानों में लोगों की मौजूदगी में कुछ अधिक छूट दी गई है लेकिन, गाइडलाइन में अभी तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया, जैसे कि स्कूल ,कॉलेज ,सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, असेंबली हॉल और मेट्रो सेवाएं बंद ही रहेंगे।
इसी बीच एक बार फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे, जिसमें पीएम अनलॉक 2.0 की स्थिति के बारे में चर्चा कर सकते हैं
अनलॉक दो का दूसरा चरण 1 जुलाई से शुरू होगा हालांकि इस दौरान भी भारत में लगातार कोरोनावायरस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आंकड़ा प्रतिदिन 19 हजार से अधिक हो गया है भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख से भी अधिक हो गई है।
31 जुलाई तक केवल आवश्यक गतिविधियों को ही कुछ क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी इसके अलावा महाराष्ट्र तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और असम सहित कई राज्यों ने घोषणा की है कि वे कुछ जिलों में 30 जून के बाद लॉकडाउन का विस्तार करेंगे,
संशोधित अनलॉक दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि मेट्रो सेवाएं, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बार और असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों और समारोहों पर प्रतिबंध लगा रहेगा है। स्थिति के आकलन के आधार पर, इन्हें खोलने के लिए तिथियां अलग से तय की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भी वंदे भारत मिशन तक ही सीमित रहेगी।
आवश्यक गतिविधियों और अन्य को छोड़कर, रात 10 से 5 बजे के बीच रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन राज्यों स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, नियंत्रण क्षेत्र के बाहर की गतिविधियों पर अंतिम निर्णय कर सकते है।
अनलॉक 1 की घोषणा करते हुए, सरकार ने कहा था कि प्रतिबंधों से उभरने के तीन चरण होंगे। जबकि पहले में, धार्मिक स्थान, होटल और रेस्तरां, और शॉपिंग मॉल को 8 जून से अनुमति दी जाएगी, दूसरे में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे।
गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट दी जाएगी, जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हो।
मेट्रो सर्विस, सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ के जमा होने पर रोक जारी रहेगी।
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