नारदा स्टिंग मामला: ममता के 2 मंत्री और एक विधायक से पूछताछ, मुख्यमंत्री CBI दफ्तर पहुंचकर बोलीं- मुझे भी गिरफ्तार करो

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनते ही नारद मामले में उनके मंत्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सीबीआई के अधिकारी फिरहाद हकीम के आवास पर पहुंचे और घर की तलाशी ली। फिरहाद हकीम को पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय लाया। अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई कार्यालय पहुंच गई हैं। 
Photo | Dainik Bhaskar
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डेस्क न्यूज़- पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनते ही नारदा मामले में उनके मंत्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सीबीआई के अधिकारी फिरहाद हकीम के आवास पर पहुंचे और घर की तलाशी ली। फिरहाद हकीम को पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय लाया। अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई कार्यालय पहुंच गई हैं।  और कहा कि आप मुझे भी गिरफ्तार करिए। नारदा स्टिंग मामला ।

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सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा के घर छापेमारी

सीबीआई नारद स्टिंग मामले के एक आरोपी

फिरहाद हकीम को पूछताछ के लिए अपने

साथ ले गई है। इसके अलावा बंगाल सरकार

में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा के घर पर भी

छापेमारी की गई थी और उन्हें सीबीआई कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया।

इसके अलावा पूर्व मेयर सोवन चटर्जी पर भी कार्रवाई की गई है।

राज्यपाल की जांच को मंजूरी

बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने फिरहाद हकीम के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई अधिकारियों को मंजूरी दी थी। इस मामले में नारद की ओर से एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें टीएमसी के कई नेता कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे।

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि नारद स्टिंग मामले में चारों को पूछताछ के लिए कार्यालय लाया गया है। इस संबंध में उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि, सीबीआई ने गिरफ्तारी से इनकार किया और कहा कि इन चारों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

क्या है नारदा घोटाला?

2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नारद स्टिंग टेप को सार्वजनिक किया गया था। यह दावा किया गया था कि ये टेप वर्ष 2014 में रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें टीएमसी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कथित तौर पर एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से नकद लेते हुए दिखाया गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन को नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने अंजाम दिया था। 2017 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को इन टेपों की जांच करने का आदेश दिया था।

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