जानिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किस टेलिकॉम कंपनी को कितना बकाया चुकाना है

टेलिकॉम कंपनियों को रेवेन्यू का कुछ हिस्सा सरकार को स्पेक्ट्रम फीस जिसे स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज और लाइसेंस फीस के रूप में जमा करना होता है
जानिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किस टेलिकॉम कंपनी को कितना बकाया चुकाना है
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न्यूज –   टेलिकॉम विभाग के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है. कोर्ट ने बकाया भुगतान के लिए टेलिकॉम कंपनियों को चंद घंटे की मोहलत दी है, आईडिया, वोडाफोन और भारती एयरटेल सहित 16 कंपनियों को एजीआर के तहत करीब एक लाख करोड़ रुपये टेलिकॉम विभाग को चुकाने हैं, कोर्ट के इस आदेश के बाद टेलिकॉम विभाग ने भुगतान को लेकर टेलिकॉम कंपनियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

कितना है कंपनियों पर कुल बकाया इसी महीने पेश हुएबजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि टेलिकॉम विभाग के प्रति इन कंपनियों का करीब 1.63 लाख करोड़ रुपये बकाया है, इसमें कंपनियों का लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज शामिल है, लाइसेंस के तौर पर बकाया रकम 92,642 करोड़ रुपये और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के तौर पर 70,869 करोड़ रुपये बकाया है, सबसे अधिक बकाया भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया का है।

लाइसेंस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज की रकम

भारती एयरटेल ग्रुप ऑफ कंपनी 21682-18041

आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड 8485-6501

वोडाफोन ग्रुप ऑफ कंपनी 19824-

टेलिनॉर प्राइवेट इंडिया लिमिटेड 1950-708

टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी 9987-4832

भारत संचार निगम लिमिटेड 2099-5408

महानगर टेलीफोन नगर निगम लिमिटेड 2537-673

एयरसेल ग्रुप ऑफ कंपनी 7853-2720

एटिसलाट डीबी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड 29-

क्वाडरेंट टेलीवेंचर लिमिटेड 116-57

एसटेल प्राइवेट लिमिटेड 42-30

वोडाफोन टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड 1033-

सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड 302-165

लूप टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड 233-520

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