1 सितंबर से शुरू होगें यातायात के नये नियम, नियम तोडने पर लगेगा भारी जूर्माना

मोटर वाहन संशोधन विधेयक राज्य सभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है।
1 सितंबर से शुरू होगें यातायात के नये नियम, नियम तोडने पर लगेगा भारी जूर्माना
Updated on

न्यूज –  यदि आप भी वाहन रखते है और चलाते है, या रखते भी है चलाते भी नहीं है तो भी ये विडियो आपके काम की है,

क्योकि एक सिंतबर से यातायात के नियमों में बदलाव होने जा रहे, बदलाव ऐसे है कि यदि आपने यातायात के नियम तोडे तो ये आपकी आर्थिक जेब तो ढीली करेगा ही साथ ही इस बार आपकों सलाकों के पीछे समय थोडा लंबा बिताना पड़ सकता है।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब वाहन चालक को भारी जुर्माना भुगतना पडेगा। मोटर वाहन संशोधन विधेयक राज्य सभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि एक सितंबर से यातायात के नए नियम लागू हो जाएंगे।

नए नियमों के तहत अब सामान्य अपराध का जुर्माना 300 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए हो गया है। सीट बैल्ट नही लगाने , हेलमेट नहीं पहनने और दुपहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्ति बैठने का जुर्माना अब 1 हजार रुपए तक देना पड सकता है साथ ही 3 माह तक लाइसेंस निलंबित हो सकता है। यात्री वाहनों में अब क्षमता से अधिक यात्री पाए जाते हैं तो 200 रुपए प्रति यात्री जुर्माना लगेगा। चालक लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन में आधार नंबर अनिवार्य किया जाएगा।

नये नियमों के मुताबिक 'हिट एंड रन' केस में पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये की जगह 2 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।

नाबालिग यातायात नियम तोड़ने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस व नाबालिग के खिलाफ ज्युवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन रद हो सकता है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना व जेल भी हो सकती है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर भी 2000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान। बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना। सुरक्षा मानक पूरा न करने वाली वाहन निर्माता कंपनी से 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान।

logo
Since independence
hindi.sinceindependence.com