डेस्क न्यूज़- राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर आरईईटी-2021 में नकल और पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने पर जवाब मांगा है, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, डीजीपी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर और एसओजी के एडीजी को नोटिस जारी कर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2021 को होगी।
कोर्ट ने ये नोटिस राजस्थान सरकार की ओर से आरईईटी पेपर आउट और नकल मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर जारी किया है, साथ ही याचिका की कॉपी एएजी और बोर्ड के वकील को भी दी गई है, राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने मधु कुमारी नागर और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को ये नोटिस जारी किए हैं।
याचिका में हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई या राजस्थान के बाहर किसी अन्य जांच एजेंसी से कराने के साथ ही जांच में पेपर लीक या अनियमितता पाए जाने पर आरईईटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है, मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 26 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने रीट का आयोजन किया था, उस दिन पेपर दो शिफ्ट में था, पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से थी, पर्चा सुबह करीब साढ़े आठ बजे राजस्थान पुलिस के सिपाही देवेंद्र सिंह के पास गंगापुर शहर सवाई माधोपुर में मिला, उसने पैसे लेकर उस कागज को कई लोगों को बेच दिया।
गंगापुर सिटी में भी एफआईआर संख्या 402 दर्ज की गई है, राजस्थान के कई थानों में एफआईआर दर्ज की गई है, उन्होंने कोर्ट से अपील की कि पेपर आउट और कॉपी करने के कारण योग्य उम्मीदवारों को चयनित होने से रोका जाएगा, जो योग्य नहीं हैं, ऐसे उम्मीदवारों का चयन पहले ही पेपर मिलने के कारण किया जाएगा।