संविधान से इंडिया शब्द को भारत से बदलने के लिए याचिका दायर

संविधान से इंडिया शब्द को भारत से बदलने के लिए याचिका दायर

दिल्ली के एक शख्स ने संविधान में इंडिया नाम बदलकर उसे भारत या हिंदुस्तान किए जाने की मांग की है।

डेस्क न्यूज़ – संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके भारत या भारत शब्द को हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ 2 जून को याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण यह 2 जून को किया गया। बता दें कि दिल्ली के एक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि इस तरह का संशोधन देश के नागरिकों को गुलामी की भावना से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा।

याचिका में कही ये बात

याचिका में कहा गया है कि, "अंग्रेजी नाम को हटाना प्रतीकात्मक हो सकता है लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता में गर्व की निशानी होगी, विशेष रूप से भविष्य की पीढ़ियों में।" वास्तव में, भारत की जगह भारत शब्द को प्रतिस्थापित करना स्वतंत्रता संग्राम में हमारे पूर्वजों की कठिन भागीदारी को उचित ठहराएगा। 1948 में संविधान के तत्कालीन मसौदे के अनुच्छेद 1 पर संविधान सभा में बहस का उल्लेख करते हुए, याचिका में कहा गया था कि तब भी देश का नाम भारत या 'हिंदुस्तान' रखने के पक्ष में एक मजबूत लहर थी।

ऐसे समय में जब भारतीय मान्यताओं के अनुसार हमारे शहरों को मान्यता देने के लिए उनके नाम भी बदले जा रहे हैं, तब देश को अपने मूल और वास्तविक नाम के रूप में पहचानने का यह सही समय है।

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