PMKSY का फायदा उठाने वाले अयोग्य किसानों पर शुरू हुई कारवाई, जानिए किस तरह का किसान है अयोग्य : सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है, लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। इसके अलावा, क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे किसान हैं जो अपात्र हैं और उन्होंने योजना का लाभ उठाया है?
PMKSY का फायदा उठाने वाले अयोग्य किसानों पर शुरू हुई कारवाई, जानिए किस तरह का किसान है अयोग्य : सरकार ने इन अपात्र किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अगर आपने भी गलत तरीके से पीएम किसान का पैसा लिया है तो उसे भी आपको वापस करना होगा। सरकार ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के उन किसानों से भी वसूली की है, जिन्होंने गलत तरीके से पैसा लिया है। आइए जानते हैं कि क्या आप भी ऐसे किसानों की सूची में आते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो वह लाभार्थी नहीं होगा। खेत उनके पिता या दादा के नाम पर भी हो तो भी वह पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते।
अगर कोई कृषि भूमि का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त, वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक है, तो मंत्री को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है। पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्यों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है तो 10000 से अधिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है, वह इस योजना का लाभार्थी नहीं हो सकता है। आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
वेबसाइट पर पहुंचने के बाद राइट साइड में फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करें। इसके बाद Beneficiary Status के विकल्प पर क्लिक करें, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा। अब अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपको अपने स्टेटस की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपने खेत के कागज, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर होना चाहिए। इसके लिए आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।