बिना फास्टैग के अब गाडिय़ों का नहीं होगा पंजीकरण

वीआरएन के माध्यम से फास्टैग पर सभी जानकारी हासिल की जा रही है।
बिना फास्टैग के अब गाडिय़ों का नहीं होगा पंजीकरण
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डेस्क न्यूज़ : सरकार ने वाहनों का पंजीकरण करने या वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उसका फास्टैग विवरण लेना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि नए वाहन का पंजीकरण करने या राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उनका फास्टैग विवरण लेना जरूरी किया गया है।

वाहन-वीएएचएएन पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह-एनईटीसी को जोडऩे का काम मई में पूरा हो गया था

इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फास्टैग व्यवस्था को वाहन पोर्टल से जोड़ दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि वाहन-वीएएचएएन पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह-एनईटीसी को जोडऩे का काम मई में पूरा हो गया था और तब से वाहन प्रणाली वीआईएन – वीआरएन के माध्यम से फास्टैग पर सभी जानकारी हासिल की जा रही है।

नए वाहनों में फास्टैग लगाना 2017 में अनिवार्य किया गया था

सरकार का कहना है कि एम और एन श्रेणी के वाहनों की बिक्री के समय नए वाहनों में फास्टैग लगाना 2017 में अनिवार्य किया गया था, लेकिन बैंक खाते के साथ जोडऩे या उन्हें सक्रिय किए जाने से लोग बच रहे थे, लेकिन अब इसकी जांच की जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि फास्टैग से जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के इस्तेमाल के समय टोल प्लाजा पर भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आसान होता है, नकद भुगतान से बचा जाता है, वहीं इसका उपयोग कोरोना के प्रसार की आशंकाओं को कम करने में भी प्रभावी होगा।

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