न्यूज़- कोरोना वायरस के प्रसार के कारण कीटाणुनाशक की बढ़ती मांग के बीच, मध्य प्रदेश सरकार ने शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को सैनिटाइज़र और स्प्रिट का उत्पादन करने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त राजेश बहुगुणा की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई है। इसलिए डिस्टिलरी (शराब फैक्टरी) स्पिरिट और सैनिटाइजर तैयार कर सरकारी और निजी अस्पतालों में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
इस आदेश में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 11 भट्टियों के नामों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें उत्पादन करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि आपूर्ति की प्रक्रिया की निगरानी संभागीय आयुक्त और आबकारी विभाग के उपायुक्त करेंगे।
आबकारी विभाग ने सरकारी आबकारी गोदामों के माध्यम से सैनिटाइजर की आपूर्ति करने के आदेश भी दिए हैं। डिस्टिलरी द्वारा तैयार इन उत्पादों की आसपास के जिलों में आपूर्ति की जाएगी। इसी बीच, राज्य शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए मृगनयनी एम्पोरियम में हैंड सैनिटाइजर किफायती दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।
प्रमुख सचिव एमएसएमई और आयुक्त उद्योग मनु श्रीवास्तव ने बताया कि ये अभयारण्य राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम पर 27 मार्च से भोपाल और इंदौर में पहले चरण में उपलब्ध होंगे। अगला चरण ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के एम्पोरियमों में उपलब्ध होगा। सैनिटाइज़र सुबह 11 से शाम 5 बजे तक उपलब्ध होंगे।
उन्होंने बताया कि 90 मिली सैनिटाइजर का मूल्य 50 रुपए तथा 180 मिली के सैनिटाइजर का मूल्य 90 रुपए रखा गया है। एम्पोरियम में इस दौरान अन्य विक्रय संचालित नहीं होगा। एक समय में 3 से अधिक ग्राहकों को एम्पोरियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मांग के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अन्य अस्पतालों तथा जिला प्रशासन को भी सैनिटाइजर उपलब्ध कराएगा।