थोड़ी देर में रिहा होंगे लालू: जमानत के बावजूद भी राजद चीफ को एम्स में ही रखा जा सकता है, परिवार ने कहा- डॉक्टर ही करेंगे फैसला

लालू रिहाई के आदेश गुरुवार को दिल्ली एम्स भेजे गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब एम्स को हार्ड कॉपी का इंतजार है। यह भी कुछ समय में प्रशासन को दिया जाएगा। इसके बाद लालू को रिहा कर दिया जाएगा।
थोड़ी देर में रिहा होंगे लालू: जमानत के बावजूद भी राजद चीफ को एम्स में ही रखा जा सकता है, परिवार ने कहा- डॉक्टर ही करेंगे फैसला

डेस्क न्यूज़- चारा घोटाला मामले में दिसंबर 2017 में जेल भेजे गए लालू यादव आखिरकार साढ़े तीन साल बाद रिहा होंगे। उनके रिहाई के आदेश गुरुवार को दिल्ली एम्स भेजे गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब एम्स को हार्ड कॉपी का इंतजार है। यह भी कुछ समय में प्रशासन को दिया जाएगा। इसके बाद लालू यादव रिहा हो जाएंगे।

मीसा के आवास पर तैयारियाँ पूरी

अभी यह तय नहीं है कि लालू अपनी रिहाई के बाद भी एम्स

में रहेंगे या बेटी मीसा भारती के दिल्ली सरकारी आवास पर।

लालू का 25 जनवरी से एम्स में इलाज चल रहा है। हालांकि,

मीसा के आवास पर भी पूरी तैयारी की गई है। लालू के

परिवार ने कहा कि राजद प्रमुख को अभी पटना नहीं भेजा जाएगा। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है और कोरोना की स्थिति को देखते हुए कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता है। लालू यादव रिहा ।

डॉक्टरों की सलाह के बाद होगा फैसला

परिवार का कहना है कि दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर है। लालू को डॉक्टर की देखरेख में रहना पड़ता है। ऐसे में दिल्ली उनके लिए बेहतर है। एम्स तय करेगा कि लालू रिहाई के बाद कहां रहेंगे। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, परिवार निर्णय लेगा। डॉक्टरों की मंजूरी के बाद ही लालू को घर ले जाया जाएगा। इस स्थिति में, वे मीसा के घर जाएंगे। हालांकि, परिवार यह भी मान रहा है कि लालू के लिए एम्स में रहना बेहतर है।

18 अप्रैल को कोर्ट ने दो शर्तों पर दी जमानत

चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू यादव को 18 अप्रैल को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। कोर्ट ने दो शर्तें रखी हैं। पहला – जमानत के दौरान, लालू उच्च न्यायालय से अनुमति लिए बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरे, वे अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे।

दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद लालू यादव को सशर्त जमानत दी गई है। इससे पहले, लालू यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत दी गई थी, लेकिन दुमका ट्रेजरी मामले के कारण उन्हें रिहा नहीं किया गया था।

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