क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन ने NCB पर लगाए आरोप, कहा- जब्ती में फंसाने के लिए किया जा रहा पुराने व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल

क्रूज ड्रग्स मामले में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका में कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) उसे ड्रग्स की जब्ती में फंसाने के लिए व्हाट्सएप चैट को गलत तरीके से पेश कर रहा है।
क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन ने NCB पर लगाए आरोप, कहा- जब्ती में फंसाने के लिए किया जा रहा पुराने व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल

डेस्क न्यूज़- क्रूज ड्रग्स मामले में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका में कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) उसे ड्रग्स की जब्ती में फंसाने के लिए व्हाट्सएप चैट को गलत तरीके से पेश कर रहा है। आर्यन फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में है और उसकी जमानत अर्जी दो बार खारिज हो चुकी है। जिसके बाद उनके वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। बता दें कि इस मामले में ड्रग रोधी एजेंसी अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

सत्र न्यायालय के फैसले पर उठाया सवाल

आर्यन खान ने जमानत न देने के सत्र न्यायालय के फैसले पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा था कि आर्यन प्रभावशाली है, इसलिए हिरासत से रिहा होने पर वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। इस पर आर्यन ने कहा है 'ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।'

जमानत याचिका में आर्यन ने क्या दलीलें दी?

  • जहाज पर छापा मारने के बाद एनसीबी को मेरे पास किसी भी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला।
  • मेरा अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार के अलावा किसी अन्य आरोपी से कोई संबंध नहीं है।
  • एनसीबी जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र कर रहा है, उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। ये चैट्स काफी समय पहले की हैं।
  • उन कथित चैट्स को किसी भी साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता जिसके लिए गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी।
  • जांच अधिकारी द्वारा व्हाट्सएप चैट की व्याख्या पूरी तरह से गलत है।

कोर्ट का आर्यन को जमानत देने से इनकार

आर्यन खान को 3 अक्टूबर को एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन खान और मर्चेंट सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं, जबकि धमेचा भायखला महिला जेल में हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने आर्यन को जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि वह एक साजिश का हिस्सा था।

Related Stories

No stories found.
logo
Since independence
hindi.sinceindependence.com