पेड़ काटने पर 1.21 करोड़ का जुर्माना, एक पेड़ 50 पचास वर्ष में 1197500 रुपए की ऑक्सीजन देता हैं, जानिए क्यो लगा इतना भारी जुर्माना

बम्हौरी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर महेंद्र कुमार पलेचा ने बताया कि डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अनुसार, एक पेड़ की उम्र 50 साल होती है। 50 वर्षों में, एक पेड़ 52 लाख 400 रु की सुविधा देता है
पेड़ काटने पर 1.21 करोड़ का जुर्माना, एक पेड़ 50 पचास वर्ष में 1197500 रुपए की ऑक्सीजन देता हैं, जानिए क्यो लगा इतना भारी जुर्माना
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डेस्क न्यूज़- ऑक्सीजन संकट इस कोरोना महामारी के सम में जान ले रहा हैं। फिर भी लोग पेड़ों के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बम्होरी वन विभाग ने मध्य प्रदेश के सिंघोरी वन अभयारण्य में दो पेड़ों को काटने वाले एक आरोपी छोटेलाल पर एक करोड़ 21 लाख 7 हजार 700 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, ये दोनों पेड़ सागौन के थे। पेड़ काटने पर जुर्माना ।

पेड़ की आयु के आधार पर जुर्माने की गणना

विभाग ने इसे वन संपदा माना और पेड़ की 50 वर्ष

की आयु को देखते हुए जुर्माने की गणना की गई।

दरअसल, इस साल जनवरी में आरोपियों ने अभयारण्य के बीट पहरिया में दो सागौन के पेड़ काट दिए थे।

इसके बाद से वह फरार चल रहा था।

50 साल में एक पेड़ हमें क्या देता है?

बम्हौरी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर महेंद्र कुमार पलेचा ने बताया कि डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अनुसार, एक पेड़ की उम्र 50 साल होती है। 50 वर्षों में, एक पेड़ 52 लाख 400 रु की सुविधा देता है

इनमें से 11 लाख 97 हजार 500 रुपये ऑक्सीजन है, जो पेड़ छोड़ता है। यह ऑक्सीजन एक प्राणवायु के रूप में काम करता है। इन वर्षों में, यह एक ही पेड़ 23 लाख 68 हजार 400 रुपये का वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। जबकि 19 लाख 97 हजार 500 रु मूल्य का भूक्षरण नियंत्रण व उर्वरता बढ़ाने में योगदान देता है। बारिश का पानी रोकने, कटाव रोकने, पानी को रिसाइकिल करने में 4 लाख 37 हजार रुपये की मदद करता है इस तरह, एक पेड़ हमें 50 वर्षों में 52 लाख 400 रुपये से अधिक का फायदा हमे देता है।

फिलहाल कोर्ट में मामला

इसलिए, छोटे लाल पर दो सागौन के पेड़ काटने पर, 1 करोड़ 21 लाख 7 हजार 700 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला फिलहाल अदालत में है। इसमें 26 अप्रैल को ही चालान पेश किया गया है। इसके साथ ही पेड़ों को काटने से हुए नुकसान के आधार पर सख्त सजा की मांग की गई है।

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