डेस्क न्यूज़- कोरोना गाइडलाइन – कर्फ्यू-कम-लॉकडाउन के नए दिशानिर्देश आज से पूरे राज्य में लागू कर दिए गए हैं। राज्य में पहले से ही लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस समय अधिक सख्त है। शादियों और बाहर यात्रा करने वाले लोगों के लिए सख्त प्रावधान किया गया है। प्रतिबंध को 'रेड अलर्ट पब्लिक डिसिप्लिन पखवाड़े' का नाम दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक, जो लोग बिना काम के घर से बाहर जाते हैं, उन्हें RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारेंटाइन किया जाएगा।
50 की बजाय केवल 31 लोगों को ही शादियों में जाने की अनुमति होगी। बैंड वालों को लोगों की संख्या से अलग रखा गया है। शादी के लिए एसडीएम को सूचित करने के साथ आने वाले मेहमानों की सूची पहले देनी होगी। इस लिस्ट में लोगों के अलावा कोई और शादी में नहीं जा पाएगा। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा।
राजधानी जयपुर में, कलेक्टर ने सभी खेल मैदानों और पार्कों को बंद करने का आदेश जारी किया है, उन्हें गृह विभाग के दिशानिर्देशों में सुबह 5 बजे से खोलने की अनुमति दी गई थी। राज्य के शेष जिलों में खेल मैदान और पार्क खोलने की अनुमति है।
दूध, चिकित्सा और फल सब्जियों को छोड़कर सब कुछ वीकेंड पर बंद रहेगा। 17 मई तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय, बाजार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार को राजस्व देने वाले विभाग खुले रहेंगे। शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक पहले की तरह खुली रहेंगी। कारखानों में उत्पादन जारी रहेगा। भोजन से संबंधित दुकानें, किराना और आटा मिलों को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फल-शब्जी के ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी गई हैं। मंडियां, फल और सब्जी की दुकानें सुबह छह से 11 बजे तक सात दिन खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा मिल, पशु चारा, थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। किसानों की जरूरतों, उर्वरक बीज की दुकानों, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जाएंगी। ऑप्टिकल संबंधित दुकानें केवल मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्तरां को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
सभी अस्पतालों, पशु चिकित्सा अस्पतालों, उनसे जुड़े कर्मचारियों, प्रयोगशालाओं को अनुमति दी जाएगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई-कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को टिकट दिखाकर जाने की अनुमति होगी।
राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट दिखानी होगी।
ट्रकों और अन्य सामान रखने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति दी जाएगी।
टीकाकरण के लिए लोगों को आने दिया जाएगा।
पूर्व निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।
अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
दूरसंचार, आईटी, कूरियर सेवा, डाक सेवा, ई-मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा, आईटी आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक, वित्तीय संस्थान, दोपहर 2 बजे तक NBFC ग्राहकों के लिए खुल जाएगा। इसे सुबह 4 से 8 बजे तक समाचार पत्रों को वितरित करने की अनुमति दी जाएगी। मीडिया कर्मियों को आईडी कार्ड दिखाकर जाने की अनुमति होगी।
पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक डीजल-पेट्रोल या गैस भरवा सकेंगे। एलपीजी सिलिंडर का वितरण सुबह 6 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा।
सिनेमा हॉल, थिएटर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, बंद रहेंगे। पूरे राज्य में भक्तों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग बंद रहेंगे।
50% यात्रियों के साथ सार्वजनिक परिवहन बसों को अनुमति होगी। एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। निजी और रोडवेज बसे चल सकती हैं। बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
सभी उद्योग और निर्माण संबंधित इकाइयों में काम करने की अनुमति दी जाएगी। सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने कर्मचारियों को आई-कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, कोविद प्रबंधन, शहरी निकायों के कार्यालय, आग, बिजली, पानी, दूरसंचार से जुड़े कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इसके अलावा गृह विभाग की अनुमति से और जिले में कलेक्टर की अनुमति से राज्य स्तर पर अन्य कार्यालय खोले जा सकते हैं।