ममता सरकार ने मॉब लिंचिंग पर बनाया कानून, दोषी पाये जानें पर होगी उमक्रैद

ममता सरकार ने मॉब लिंचिंग पर बनाया कानून, दोषी पाये जानें पर होगी उमक्रैद

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोली केंद्र को भी कानून बनाने की जरूरत,

न्यूज – पश्चिम बंगाल विधानसभा ने शुक्रवार को भीड़ की हत्या और लूटपाट की घटनाओं की जांच करने के लिए एक विधेयक पारित किया और इस तरह की अपराध पर कडी कारवाई होगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल, 2019 शुक्रवार को सदन में पेश किया गया जिसे विपक्षी पाटी कांग्रेस और माकपा ने भी समर्थन किया।

भाजपा जो बंगाल में हाल ही में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है, इस पाटी ने न तो विधेयक का समर्थन किया और न ही विरोध किया, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक स्कोर को निपटाने के लिए किया जा सकता है।

ममता बनर्जी ने सदन में बिल पर बोलते हुए कहा कि "लिंचिंग एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए हम सभी को एक साथ आना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।"

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार को इसके खिलाफ एक कानून लाना चाहिए था। लेकिन ऐसा करना अभी बाकी है। हम इस कानून को इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ लड़ने के लिए ला रहे हैं। हमें लिंचिंग की घटना के खिलाफ जागरूकता लाने की जरूरत है।" विधेयक का उद्देश्य कमजोर व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और लिंचिंग की घटनाओं को रोकना है। यह अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रस्ताव करता है।

विधेयक में कहा गया है कि पीड़ित की मृत्यु के मामले में, घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कठोर आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा।

Related Stories

No stories found.
logo
Since independence
hindi.sinceindependence.com