VIDEO: अब जन्म प्रमाण पत्र से बनेगा आधार, वोटर आइडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट । नए नियम लागू

Birth Certificate: 1 अक्टूबर से केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बर्थ सर्टिफिकेट उपयोग सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा। नए नियम के तहत बर्थ सर्टिफिकेट के कई प्रयोग होंगे।
Birth Certificate: 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम, बढ़ने वाली है बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत |देखें Video
Birth Certificate: 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम, बढ़ने वाली है बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत |देखें Video

Birth Certificate: 1 अक्टूबर से महत्वपूर्ण दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना और भी जरूरी हो जाएगा। सरकार ने एक नया नियम बनाया है जो जन्म प्रमाण पत्र को स्कूल में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने, मतदान करने, शादी करने, सरकारी नौकरी पाने, पासपोर्ट प्राप्त करने जैसे कई स्थानों पर आवश्यक एकमात्र दस्तावेज के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है।

बच्चे कब पैदा होते हैं और लोग कब मरते हैं, इस पर नज़र रखने के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है। इसे नियम बनाने वाले लोगों और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। 1 अक्टूबर से इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा।

नए कानून के तहत पूरे देश में जन्म लेने वाले बच्चों और मरने वाले लोगों की सूची बनाई जाएगी। इससे सरकार को सभी को बेहतर सेवाएं देने में मदद मिलेगी। यह नियम 1 अक्टूबर से शुरू होगा और नए जन्म प्रमाणपत्रों पर लागू होगा।

नया कानून ऐसा बनाएगा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कागजी प्रति प्राप्त करने के बजाय ऑनलाइन पाया जा सकेगा। जिस तरह आधार का उपयोग यह साबित करने के लिए कार्ड के रूप में किया जाता है कि आप कौन हैं, यह नया प्रमाणपत्र आपके जन्म के समय या आपकी मृत्यु के समय के लिए भी वही काम करेगा।

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