Congress Demonstration: कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ीं, विरोध-प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस

दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए शुक्रवार को राजधानी में कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने प्रदर्शन कर निषेधाज्ञा तोड़ी।
Congress Demonstration: कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ीं, विरोध-प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में तुगलक रोड पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया है। डीसीपी (नई दिल्ली) अमृता गुगुलोथ ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना), 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा), 332 (लोक सेवक को उसका काम करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 34 (साझा इरादा) के तहत तुगलक रोड पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि विपक्षी दल कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया था।

दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी प्रदर्शन की अनुमति

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस ने लुटियंस दिल्ली से शुक्रवार को 65 सांसदों सहित 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। कांग्रेस ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाए जाने के खिलाफ 5 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध की योजना बनाई थी। प्रदर्शन के तहत कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वह राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेगी और प्रधानमंत्री आवास का 'घेराव' करेगी।

पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई के लिए चेता दिया था

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को लिखे एक पत्र में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत नयी दिल्ली जिले में निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए पार्टी को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पत्र में कहा गया था, ''विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि 'आप' अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि 'जंतर-मंतर' को छोड़कर नई दिल्ली जिले के पूरे क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। सुरक्षा/कानून-व्यवस्था/यातायात कारणों और मौजूदा दिशा निर्देशों के मद्देनजर शुक्रवार को नई दिल्ली जिले के क्षेत्र में विरोध/धरना/घेराव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि निर्देश का कोई भी उल्लंघन होने की स्थिति में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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