DCGI ने दी मंजूरी बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन

कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल सरकार ने इन दोनों वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ खुले बाजार में बेचने की इजाजत दी है। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में शर्तों के साथ बेचा जाएगा
DCGI ने दी मंजूरी बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन

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photo: ANI

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के बीच देशभर में टीकाकरण अभियान को लगातार गति दी जा रही है। दो टीकों, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल सरकार ने इन दोनों वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ खुले बाजार में बेचने की इजाजत दी है। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में शर्तों के साथ बेचा जाएगा। दवा नियामक डीसीजीआई ने गुरुवार को यह मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में खुले बाजार के लिए दोनों टीकों की कीमतों पर चर्चा की गई है।

कोविशील्ड और कोवैक्सिन की नियमित बिक्री की अनुमति
भारत के दवा नियामक ने गुरुवार को कुछ शर्तों के अधीन वयस्क आबादी में उपयोग के लिए कोरोनावायरस टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सिन की नियमित बिक्री की अनुमति दी। यह मंजूरी न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, 2019 के तहत दी गई है।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने अब कोवैक्सिन और कोविशील्ड की अनुमति को कुछ शर्तों के साथ वयस्क आबादी में सामान्य नई दवा अनुमति के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग से उन्नत कर दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया

डीसीजीआई की मंजूरी के बाद यह सिफारिश

19 जनवरी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सिन को नियमित बाजार बिक्री के लिए अनुशंसित किया गया था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) द्वारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) की मंजूरी के बाद यह सिफारिश की गई है।

कुछ शर्तों के साथ खरीद सकेंगे टीके

DCGI द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत, ये दोनों टीके दुकानों में उपलब्ध नहीं होंगे। बल्कि निजी अस्पताल और क्लीनिक ही इन्हें खरीद सकेंगे और इन्हें वहीं स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में डीसीजीआई को 15 दिनों के अंदर सेफ्टी डाटा देना होता है। लेकिन अब सशर्त बाजार की मंजूरी में डेटा को 6 महीने या उससे अधिक समय में नियामक को जमा करना होगा। इसके अलावा Covin CoWin पर भी जानकारी देनी होगी।

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