Mallikarjun Kharge Summoned: बजरंग दल की PFI से तुलना खरगे को पड़ी भारी, पंजाब कोर्ट ने भेजा समन
Mallikarjun Kharge Summoned: कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे को मानहानि (Defamation) मामले में पंजाब की संगरूर कोर्ट (Sangrur Court) ने समन भेजा है। कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने का खरगे पर आरोप है।
संघ से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल को प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की तुलना करने के मामले में तलब किया है। संगरूर जिला अदालत ने "बजरंग दल हिंदुस्तान" नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना अलकायदा जैसे राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की। कोर्ट ने खरगे के खिलाफ दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में सम्मन भेजा।
खरगे को कोर्ट ने 10 जुलाई को किया तलब
मामले पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने खरगे को 10 जुलाई को संगरूर अदालत में तलब किया है। हितेश भारद्वाज ने जानकारी दी है। दरअसल, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बजरंग दल का नाम लेते हुए उन संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया जो "अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति दुश्मनी या नफरत" को बढ़ावा देते हैं।