Modi Surname Remarks: 'मोदी' मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी करार, दो साल की जेल, तुरंत मिली बेल

Modi Surname Remarks: वर्ष 2019 में कर्नाटक की एक रैली में दिए गए विवादित बयान पर सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया है। Since Independence पर जानें क्या है पूरा मामला?
Modi Surname Remarks:  'मोदी' मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी करार, दो साल की जेल, तुरंत मिली बेल

Modi Surname Remarks: 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...?' कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। मामले में गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है।

राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है। वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

बता दें कि राहुल ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में ये बयान दिया था। राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को राहुल को दोषी ठहराया। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। राहुल आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे।

राहुल गांधी के वकील ने बताया कि दो साल की सजा सुनाई गई. उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई है। वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।

जानें क्या है मामला?

राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।

अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। वे दिसंबर में सूरत से फिर विधायक चुने गए हैं।

राहुल बोले- उठाता रहूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज

कोर्ट से बाहर आए वकील के मुताबिक, जज ने राहुल से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं। इस पर राहुल ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर कुछ नहीं कहते। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल की बातों से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं, अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं। कानून बनाने वाले ही तोड़ेंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा? इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए।

कोर्ट का सम्मान करते हैं : कांग्रेस

कोर्ट के फैसले के पहले गुजरात में कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा था, राहुल कोर्ट में मौजूद रहेंगे, उन्होंने साफ कर दिया है कि कोर्ट जो भी फैसला दे, हम उसका सम्मान करेंगे। हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन देंगे। इस तरह के मामलों से कांग्रेस को डराया नहीं जा सकता।

चुनाव के बाद गुजरात की पहली यात्रा

राहुल गांधी दिसंबर में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में राज्य में प्रचार करने पहुंचे थे। इसके बाद से यह उनकी पहली यात्रा है। कांग्रेस ने गुजरात में 182 में से 17 सीटें जीती हैं। 1960 के बाद से यह कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन है।

राहुल जो बोलते हैं, उससे सभी को नुकसान होता है : किरेन रिजिजू

उधर, राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने को लेकर जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी जो बोलते हैं, उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। इससे कांग्रेस को तो नुकसान होता ही है, लेकिन इससे देश को भी नुकसान होता है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने उन्हें बताया कि राहुल गांधी का रवैया है, उसने सब कुछ खराब कर दिया। इससे उनकी पार्टी तो डूब ही रही है।बल्कि सभी का नुकसान होता है।''

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