आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ बढ़ गया है। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद सरकार ने कई उत्पादों और सेवाओं पर कर की दरों में बदलाव किया है, जिसके चलते आज से आपको कई वस्तुओं पर अधिक जीएसटी देना होगा। जीएसटी परिषद ने आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली कई चीजों पर टैक्स की दर बढ़ाने का फैसला किया है तो कई सामानों पर मिलने वाली जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है।
आज से पैक और समतल उत्पादों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। वहीं, पहले इस पर सिर्फ 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता था। इसके अलावा नारियल पानी पर 12 फीसदी और जूतों के कच्चे माल पर 12 फीसदी जीएसटी की नई दरें लागू होंगी।
एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान को जीएसटी से छूट दी जाएगी।
एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। फिलहाल यह छूट की श्रेणी में आता है। इसके अलावा 5,000 रुपये प्रतिदिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।
सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और श्मशान घाटों के निर्माण अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अब तक 12 प्रतिशत था। हालांकि, रोपवे और कुछ सर्जिकल उपकरणों और यात्रियों के परिवहन पर कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, पहले इन पर 12 फीसदी टैक्स लगता था। ईंधन लागत सहित ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रकों, वाहनों पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि वर्तमान में यह 18 प्रतिशत है।