डेस्क न्यूज़- सड़क दुर्घटनाओं में घटिया हेलमेट के प्रयोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल किया गया है। इसके तहत बिना स्टैंडर्ड मानक का हेलमेट पहना तो अब 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पडेगा।
मानक के तहत अगर निर्माता और विक्रेता के पास हेलमेट नहीं है तो पहली बार 2 लाख रुपये तक और दूसरी बार 5 लाख रुपये तक जुर्माना और 6 महीने के कारावास का प्रावधान है। घटिया हेलमेट पहनने वालों को बिना हेलमेट माना जाएगा। सूची में शामिल होने के बाद हेलमेट निर्माता घटिया हेलमेट का निर्माण नहीं कर सकेंगे। वे एक्चुअल स्टैंडर्ड के हेलमेट ही बना सकेंगे। वहीं हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को हल्के हेलमेट बनाने होंगे जिनका वजन 1 किलो 200 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। एयर वेंटिलेटर होना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
घटिया हेलमेट पहनने पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। अब निरीक्षक, पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी कार्रवाई करेंगे। इसे थड़ी-ठेलों और फुटपाथ पर नहीं बेचा जा सकेंगा। बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) निधि सिंह का कहना है कि नए कानून के तहत घटिया हेलमेट पहनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वेबिनार के माध्यम से लोगों को जागरूकत किया जाएगा। इसके बाद पुलिस समेत अन्य विभाग कार्रवाई कर सकेंगे।