सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 मंजिला दो टावरों को गिराने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बैठक में सभी संबंधित एजेंसियां ​​मौजूद रहें ताकि नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दो 40 मंजिला टावरों को दो सप्ताह के भीतर जल्द से जल्द ध्वस्त किया जा सके। कोर्ट ने कहा, नोएडा के सीईओ कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 मंजिला दो टावरों को गिराने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 मंजिला दो टावरों को दो हफ्ते के भीतर गिराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सीईओ को 72 घंटे के भीतर सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाकर दोनों टावरों को गिराने आदेश दे दिया है।

72 घंटे के अंदर बैठक बुलाने का निर्देश

दरअसल, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने नोएडा के सीईओ को 72 घंटे के अंदर बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बैठक में सभी संबंधित एजेंसियां ​​मौजूद रहें ताकि नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दो 40 मंजिला टावरों को दो सप्ताह के भीतर जल्द से जल्द ध्वस्त किया जा सके। कोर्ट ने कहा, नोएडा के सीईओ कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे।

40 मंजिला टावरों को गिराने के आदेश

बता दें कि नोएडा के सेक्टर-93 स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ने दोनों 40 मंजिला टावरों को गिराने के उसके आदेशों का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को सुपरटेक को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को चेतावनी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।

घर खरीदारों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी राशि वापस की जानी चाहिए- कोर्ट

गौरतलब है कि पिछले साल 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमराल्ड मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड के 40 मंजिला ट्विन टावर को तीन महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया है कि अवैध निर्माणों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और कानून का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही, अदालत ने निर्देश दिया था कि बुकिंग के समय से, घर खरीदारों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी राशि वापस की जानी चाहिए, और एमराल्ड कोर्ट परियोजना के आरडब्ल्यूए को निर्माण के कारण हुए उत्पीड़न के लिए 2 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

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