SC: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर अपमानजनक और अभद्र पोस्ट को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की गयी। जस्टिस प्रशांत कुमार और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने कहा कि अपमानजनक और अभद्र पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ माफी मांगकर कार्यवाही से नहीं बच सकते। उन्हें अपने द्वारा की गयी अपमानजनक पोस्ट के लिये सजा भुगतनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूर्व विधायक और तमिल एक्टर एस वे शेखर के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है।
महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एस वे शेखर के ऊपर केस दर्ज है।
शेखर ने 2018 में अपने फेसबुक पर महिला पत्रकारों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। दरअसल तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर एक महिला पत्रकार ने अभद्रता का आरोप लगाया था। शेखर ने इसी आरोप को लेकर अपनी राय दी थी।
शेखर की इस पोस्ट को लेकर काफी विवाद हुआ था। DMK के द्वारा शेखर के इस्तीफे की मांग भी की गयी थी जिसके बाद शेखर ने माफी मांगी और पोस्ट भी डिलीट कर दिया था। लेकिन इस पोस्ट को लेकर शेखर के खिलाफ तमिलनाडु में केस दर्ज किए गए थे।