दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी चल रहें सिसोदिया को कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा इस पूरे मामेल में 336 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल सामने आ रही है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि 336 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल सामने आ रही है और कुछ पहलू अब तक संदेहास्पद हैं, लेकिन 336 करोड़ रुपये ट्रांसफर होने का पहलू लगभग साबित हो रहा है।
इस दौरान कोर्ट ने 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश देने के साथ कहा कि अगर तीन महीने में लगता है कि ट्रायल की रफ्तार धीमी हो गई है तो सिसोदिया दोबारा से जमानत के लिए याचिका डाल सकते है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान सिसोदिया के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि जांच एजेंसियों के पास मनीष सिसोदिया से जुड़ा कोई सबूत नहीं है।
17 अक्टूबर को ईडी ने कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति मामले में दी गई रिश्वत अपराध से आय का हिस्सा नहीं है तो जांच एंजेंसियों को मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप साबित करना काफी मुश्किल होगा।
बता दें कि आबकारी नीति घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वो लगातार हिरासत में है।