डेस्क न्यूज़- शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में केंद्र और दिल्ली सरकार से अनुरोध किया कि वे सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने का निर्देश दे। छात्रों का टीकाकरण ।
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति
जसमीत सिंह की पीठ ने तीन वकीलों द्वारा दायर
याचिका पर शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय और
दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए और उन्हें इस संबंध में अपना पक्ष रखने को कहा गया हैं।
उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या वर्तमान में उपयोग किए जा रहे
कोविड-19 टीके 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिए जा सकते हैं।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष के. त्रिपाठी और केंद्र सरकार की स्थायी वकील मोनिका अरोड़ा ने कहा कि 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 12 वीं कक्षा की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा था कि दिल्ली में अब तक 35,74,000 वैक्सीन की खुराक रखी जा चुकी है। लगभग 28 लाख लोगों ने पहली खुराक ली है, जिसमें से 7,76,000 लोगों ने दोनों खुराक ली है। दिल्ली में 3 दिनों के भीतर 18-45 आयु वर्ग के लगभग 1,30,000 लोगों को टीका लगाया गया है।