सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी

मेहरा ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि दिल्ली सरकार को शुक्रवार को सुबह 9 बजे तक 86 मीट्रिक टन प्राप्त हो गया है और 16 एमटी ऑक्सीजन ट्रांजिट में है।
सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही पड़ेगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को उसके अगले आदेश तक हर दिन दिल्ली में

700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है।

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह ने कहा, "हम चाहते हैं कि 700 मीट्रिक टन

दैनिक आधार पर दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए।"

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने शीर्ष अदालत के समक्ष,

दिल्ली द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति का उल्लेख किया।

मेहरा ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि दिल्ली सरकार को शुक्रवार को सुबह 9 बजे तक 86 मीट्रिक टन प्राप्त हो गया है

और 16 एमटी ऑक्सीजन ट्रांजिट में है।

इसकी आपूर्ति की जानी है और हम जबरदस्ती नहीं चाहते हैं।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "हम चाहते हैं कि 700 मीट्रिक टन दिल्ली को आपूर्ति की जाए। इसकी आपूर्ति की जानी है और हम जबरदस्ती नहीं चाहते हैं।"

पीठ ने जोर दिया कि दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में उसके आदेश को दोपहर बाद अपलोड किया जाएगा, लेकिन केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को आगे बढ़ाने और व्यवस्थित करने के लिए कहा।

शीर्ष अदालत के आदेशों के बाद भी उसे 700 एमटी ऑक्सीजन नहीं मिली।

न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि केंद्र को अगले आदेश तक हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है।

दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष शिकायत की थी कि शीर्ष अदालत के आदेशों के बाद भी उसे 700 एमटी ऑक्सीजन नहीं मिली।

कर्नाटक को भी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी

कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के मामले में भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने बुधवार (5 मई) को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि कर्नाटक को ऑक्सीजन सप्लाई 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर हर रोज 1200 मीट्रिक टन की जाए। केंद्र सरकार ने इस आदेश को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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