कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का होगा गठन

चिकित्सकीय प्रमाण पत्र है तो उसे भी कोविड—19 मृत्यु माना जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कई और बिन्दुओं को शामिल किया गया है।
कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का होगा गठन

राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिला स्तरीय कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में किसी भी शिकायत का निस्तारण तुरंत हो सके इसके लिए एक अपीलीय बोर्ड का भी गठन करने के लिए भी कहा है जो कि राज्य स्तरीय होगा।

प्रमाण पत्र के लिए यह होगा आधार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई है इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरपीटपीसीआर या प्रमाणित टेस्ट में पॉजिटिव होना जरुरी है। उन्होंने कहा कि यदि संक्रमित आत्महत्या कर लेता है या फिर दुर्घटना में मौत होती है तो उसे कोरोना मृत्यु नहीं माना जाता है। गालरिया ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव की मौत अस्पताल के अतिरिक्त यदि घर में भी होती है और चिकित्सकीय प्रमाण पत्र है तो उसे भी कोविड—19 मृत्यु माना जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कई और बिन्दुओं को शामिल किया गया है।

कमेटी में ये होंगे सम्मिलित

चिकित्सा सचिव ने बताया कि कोविड—19 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कमेटी का अध्यक्ष जिला कलक्टर होगा। जबकि मुख्य सचिव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होगा। इसका सदस्य जिला चिकित्सालय में पदास्थापित वरिष्ठ फिजिशियन या मेडिसन आफ मेडिकल कॉलेज का विभागाध्यक्ष होगा।

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