ध्यान देवेंः अक्टूबर में निपटा लें होम लोन लेने और ITR फाइल करने सहित ये 4 काम, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है

31 अक्टूबर कई महत्वपूर्ण कार्यों को करने की अंतिम तिथि है। अगर आप होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक का यह खास ऑफर इस महीने 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। इसके अलावा आप इस महीने पीएम किसान योजना में पंजीकरण कराकर दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं
ध्यान देवेंः अक्टूबर में निपटा लें होम लोन लेने और ITR फाइल करने सहित ये 4 काम, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है

31 अक्टूबर कई महत्वपूर्ण कार्यों को करने की अंतिम तिथि है। अगर आप होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक का यह खास ऑफर इस महीने 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। इसके अलावा आप इस महीने पीएम किसान योजना में पंजीकरण कराकर दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं ऐसे 4 काम जो आपको इस महीने करने हैं।

एचडीएफसी बैंक में होम लोन

एचडीएफसी ने त्योहारी सीजन को देखते हुए होम लोन की दरों में

कटौती की है। जिसके तहत ग्राहक सालाना 6.70% की शुरुआती

ब्याज दर पर होम लोन ले सकेंगे. यह विशेष योजना 31 अक्टूबर

2021 तक उपलब्ध रहेगी।

एसबीआई के योनो ऐप के जरिए मुफ्त आईटीआर फाइलिंग

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहक योनो ऐप पर टैक्स2विन के जरिए मुफ्त में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एसबीआई के मुताबिक यह ऑफर 31 अक्टूबर तक है। उसके बाद आपको इसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा।

पीएम किसान योजना में पंजीकरण

जिन किसानों ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान योजना में अपना पंजीकरण नहीं कराया है, अगर वे 31 अक्टूबर तक इसमें अपना पंजीकरण कराते हैं, तो वे 4000 रुपये पाने के हकदार होंगे। ऐसे लाभार्थियों को लगातार दो किस्तें मिलेंगी। अगर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो नवंबर में आपको 2000 रुपये मिलेंगे और उसके बाद दिसंबर में भी 2000 रुपये की किस्त आपके बैंक खाते में आ जाएगी।

वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकृत करें

आपके वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। ऐसे में अगर आप भी इन दस्तावेजों का नवीनीकरण कराना चाहते हैं, तो इसे जल्द करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट की वैधता 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी.

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