शराब पर लगी स्पेशल कोविड फीस को ओडिशा सरकार ने किया माफ़

ओडिशा सरकार ने अब शराब की एमआरपी पर विशेष कोविद की फीस 50 प्रतिशत घटाकर 15 प्रतिशत कर दी है।
शराब पर लगी स्पेशल कोविड फीस को ओडिशा सरकार ने किया माफ़
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डेस्क न्यूज़ – ओडिशा सरकार ने अब शराब की एमआरपी पर विशेष कोविद की फीस 50 प्रतिशत घटाकर 15 प्रतिशत कर दी है। ओडिशा सरकार के आबकारी विभाग ने एक बयान में कहा कि अब से शराब के विभिन्न ब्रांडों की कीमत पर केवल 15% का विशेष कोविद शुल्क लिया जाएगा। अब तक ओडिशा में शराब (MRP) की कीमत पर 50% का विशेष कोरोना टैक्स लगाया जा रहा था।

ओडिशा सरकार ने विशेष कोविद फीस से कमाए 200₹ करोड़

शराब की बिक्री पर विशेष कोविद -19 फीस की मदद से, ओडिशा सरकार को 200 करोड़ रुपये कमाने में मदद मिली है।

ओडिशा के आबकारी विभाग ने कहा है, "अन्य राज्यों में शराब की कीमत को देखते हुए, पड़ोसी राज्यों की तुलना में ओडिशा में शराब की कीमत में अंतर को कम करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए सरकार ने शराब के MRP को संशोधित करने का फैसला किया है।

विशेष कोविद फीस को 50% से घटाकर 15% कर दिया है

विशेष कोविद- 19 शुल्क को 50 से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। ओडिशा के आबकारी विभाग ने कहा, "ओडिशा में शराब का कारोबार पड़ोसी राज्यों में शराब की ऊंची कीमतों के कारण बढ़ा है। इसके कारण सरकार ने सीमावर्ती राज्यों की तुलना में उड़ीसा में शराब की कीमत को तर्कसंगत बनाया है।"

सुबह 7 से श्याम 6 बजे तक खुल सकती है दुकानें

इससे पहले, 6 जुलाई से, ओडिशा सरकार ने दुकानों पर शराब की बिक्री की अनुमति दी थी। एक अधिसूचना में कहा गया है कि शराब की होम डिलीवरी 1 जुलाई से शुरू की गई है, जो आगे भी जारी रहेगी।

इसमें कहा गया है कि शराब की दुकानें सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खोली जा सकती हैं और दुकान के अंदर शराब पीने की अनुमति नहीं है।

24 मई से हो रही है शराब की होम डिलीवरी

ओडिशा सरकार ने 24 मई से कंटेनमेंट ज़ोन और शॉपिंग मॉल के अलावा अन्य क्षेत्रों में IMFL और बीयर की मौजूदा शराब की दुकानों द्वारा शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। इसके लिए, राज्य सरकार ने ओडिशा आबकारी नियम, 2017 के तहत संबंधित प्रावधान में संशोधन किया था।

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