दलितों का घर जलाने पर : CM योगी ने आरोपियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए

अब तक 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
दलितों का घर जलाने पर : CM योगी ने आरोपियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के भदेथी गाँव में दो वर्गों के बच्चों के बीच विवाद के बाद मंगलवार रात एक विशेष समुदाय पर हमला किया गया। आगजनी के बाद मारपीट, तोड़फोड़ की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने का निर्देश दिया है। बता दें, इस मामले में अब तक 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फोर्स गांव में तैनात है।

सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव निवासी शाहबाज (13 वर्ष) बाग में आम के बाग में गया था। तब उनका अनुसूचित जाति की बस्ती के कुछ बच्चों से विवाद हुआ था। शाहबाज़ घर लौटा और उसने अपने परिवार को बताया। इसके बाद लोग लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और सुनवाई के बाद लाठी-डंडे चलने लगे। इसमें नबील, फूल, लारेब और हबीब घायल हो गए। प्रधान पति आफताब उर्फ ​​हिटलर ने हस्तक्षेप करके मामला सुलझाया। लेकिन कुछ समय बाद सैकड़ों विशेष वर्ग के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो पाया उसे पीटा और बर्बरता की। सात ग्रामीणों के घरों में आग लगा दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और आग को बुझाया गया। आरोपी पक्ष ने कहा – विवाद के दौरान, ग्रामीणों ने खुद अपने गड्ढों में आग लगा दी।

इस मामले में, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 के अलावा धारा 147, 148, 149, 307, 452, 323, 506, 436, 427, 429, 34, 188, 269 1932, अनुसूचित जाति / मामले को एसटी अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3, कीटपालन अधिनियम, 1897 की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत पंजीकृत किया गया है।

साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि स्थानीय एसएचओ लापरवाही बरतें, उनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाए।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसके अलावा, समाज कल्याण विभाग से अलग से एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। सात पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा।

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