अब ऑक्सीजन जमाखोरी पर होगी कठोर कार्रवाई

भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मध्य और गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता महत्त्वपूर्ण है
अब ऑक्सीजन जमाखोरी पर होगी कठोर कार्रवाई

केंद्र ने गुरुवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे मेडिकल ऑक्सीजन का बिना किसी बाधा के

उत्पादन और आपूर्ति के साथ-साथ उसके एक राज्य से दूसरे राज्य तक ,

ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करें।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस आदेश का पालन नहीं

होने पर संबंधित जिला के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे।

कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि के बाद

कुछ राज्यों की तरफ से अन्य राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन

की आपूर्ति बाधित किए जाने की खबरों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला.

ने कठोर आपदा प्रबंधन कानून-2005 के तहत यह आदेश जारी किया।

मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादकों पर अधिकतम सीमा की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए

भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मध्य और गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता महत्त्वपूर्ण है और संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है।

गृह सचिव ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन का परिवहन करने वाले वाहनों की राज्यों के बीच आवाजाही पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए और परिवहन निगमों को ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों के स्वतंत्रता पूर्वक आने-जाने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

वहीं के अस्पतालों को जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति करेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादकों पर अधिकतम सीमा की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और आपूर्तिकर्ता जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, वहीं के अस्पतालों को जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति करेंगे।

आदेश के अनुसार, शहरों में बिना किसी समय सीमा की पाबंदी के ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों के आने-जाने की आजादी होनी चाहिए और उन्हें बिना किसी रोक-टोक के शहरों के बीच आवाजाही करने दी जाए।

ऑक्सीजन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक अहम बैठक की।

आदेश में कहा गया है कि कोई भी प्राधिकार उसके जिले या क्षेत्र से होकर गुजरने वाले या किसी जिले या क्षेत्र में आपूर्ति करने वाले ऑक्सीजन परिवहन वाहन को जब्त ना करे। निर्देशों के अनुसार, सरकार ने जिन नौ उद्योगों को छूट दी है,

उनके अलावा 22 अप्रैल, 2021 से अगले आदेश तक सभी उद्योगों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद की जाती है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक अहम बैठक की।

Like and Follow us on :

Related Stories

No stories found.
logo
Since independence
hindi.sinceindependence.com