श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कोर्ट करेगा सुनवाई, रिवीजन पिटीशन की स्वीकार

मथुरा में कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट 26 मई को पहली बार इस मामले पर सुनवाई करेगा। भगवान श्रीकृष्ण की सखी के तौर पर दायर याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रवेश द्वार
श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रवेश द्वार

देशभर में इन दिनों ज्ञानवापी का मुद्दा छाया हुआ है। देशभर में आज इसकी बात हो रही है। हर गली के कोने पर लोग शाम के समय इस मुद्दे की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है वहीं कुछ कह रहे हैं ये सब असल मुद्दों को छिपाने के लिए सत्ता पक्ष की एक चाल है। खैर इस पर क्या फैसला होना है ये तो कोर्ट ही बताएगा लेकिन आज आपको बताएंगे ऐसे ही एक और धार्मिक विवाद के बारे में।

अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी

राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद तो आप सबको याद ही होगा कई सालों तक इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और क्या परिणाम आया ये हमसब जानते हैं। अयोध्या को लेकर फैसला आ चुका है और ज्ञानवापी को लेकर फैसला आने वाला है। लेकिन इसी बीच एक नई जगह का मुद्दा खबरों आने वाला है। रामनगरी और शिवनगरी के बाद अब बारी है कृष्णनगरी की।

26 मई को होगी सुनवाई

कृष्णनगरी मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद शुरू हो गया है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सटकर बनी हुई हैं। और आज मथुरा की बात करने की एक खास वजह है दरअसल इस विवाद में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है। अब 26 मई को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।

मथुरा जिला एवं सत्र न्यायालय
मथुरा जिला एवं सत्र न्यायालय

अयोध्या, काशी जैसा ही है मथुरा का विवाद

मामले में 6 लोगों ने याचिका दायर की है। याचिका में इन लोगों का कहना है कि ये परिसर कुल 13.37 एकड़ भूमि का है जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है बाकी की 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। मथुरा का विवाद कहीं न कहीं अयोध्या और काशी जैसे विवाद जैसा ही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है शाही ईदगाह मस्जिद जन्मभूमि की जगह पर बनी हुई है। जो कि जन्मभूमि को वापस मिलनी चाहिए।

विवादित जगह की खुदाई कराने की मांग

याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की निगरानी में जन्मभूमि परिसर की खुदाई कराई जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि खुदाई की एक जांच रिपोर्ट पेश की जाए। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी, उसी जगह पर कारागार मौजूद है, जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। इस संबंध में कई लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं।

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