किसान नेता से मुख्यमंत्री बनने वाले ओम प्रकाश चौटाला जा सकते है जेल, 26 मई को होगा फैसला

आय से अधिक संपत्ति मामले में 86 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वह पिछले साल 2 जुलाई को जेबीटी भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल से बाहर आए थे
ओम प्रकाश चौटाला
ओम प्रकाश चौटाला

हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इससे पहले 19 मई को मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चौटाला की सजा के समय को लेकर 26 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला भी मौजूद थे।

ओमप्रकाश चौटाला की बढ़ी मुश्किलें
आय से अधिक संपत्ति मामले में 86 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वह पिछले साल 2 जुलाई को जेबीटी भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। अब उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में मायूसी है।

1993 से 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति

इस मामले में सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ 26 मार्च 2010 को चार्जशीट दाखिल की थी। उन्हें 1993 से 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

2019 में 3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय ने 2019 में ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्ति कुर्क की थी। ये संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में की गई है।

2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी

पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक मामले में सात साल और साजिश के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वह पिछले साल 2 जुलाई को सजा पूरी कर जेल से बाहर आया था।

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