हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इससे पहले 19 मई को मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चौटाला की सजा के समय को लेकर 26 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला भी मौजूद थे।
इस मामले में सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ 26 मार्च 2010 को चार्जशीट दाखिल की थी। उन्हें 1993 से 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक मामले में सात साल और साजिश के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वह पिछले साल 2 जुलाई को सजा पूरी कर जेल से बाहर आया था।