PM गरीब कल्याण योजना से किसे और कहाँ मिलेगा फायदा, जानिए

योजना के तहत देश के 116 जिलों में प्रत्येक जिले के 25,000 प्रवासी मजदूरों रोजगार दिया जाएगा
PM गरीब कल्याण योजना से किसे और कहाँ मिलेगा फायदा, जानिए

डेस्क न्यूज़ – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवाने के बाद अपने घरों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम गरीब कल्याण रोज़गार योजना शुरू की है।

प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना के शुभारंभ के बाद, प्रवासी मजदूरों को उनके घर के पास काम मिलेगा। यह एक तरह का अभियान है जो 125 दिनों तक चलेगा और इसके तहत देश के 116 जिलों में प्रत्येक जिले के 25,000 प्रवासी मजदूरों रोजगार दिया जाएगा।

देश के इन राज्यों में लागू होगी योजना

इस योजना के तहत, गाँव में ही 25 प्रकार के बुनियादी ढाँचे संबंधी कार्य उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके माध्यम से प्रवासी मज़दूरों को काम मिलेगा। जिन राज्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा, उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। इन राज्यों के विभिन्न जिलों को इस योजना से जोड़ा गया है और बिहार में सबसे अधिक 32 जिले हैं।

अब हम आपको बताते हैं कि यदि आप भी प्रवासी मजदूर हैं, तो आप इस योजना के माध्यम से रोजगार कैसे प्राप्त करेंगे और इसके लिए आपको क्या करना होगा।

ऐसे मिलेगा काम

अगर आप भी इस योजना के तहत काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गाँव के सरपंच या मुखिया से मिलना होगा और अपनी विशेषज्ञता दिखानी होगी। यह योजना उन लोगों के लिए है जो प्रवासी हैं और जिनके पास रोजगार नहीं है। सरदार या सरपंच आपका नाम ब्लॉक कार्यालय में भेजेगा। हालांकि, सरकार ने इस योजना को लाने से पहले ही उन लोगों का आकलन कर लिया है। रोजगार देने का काम राज्य सरकार के अधिकारी करेंगे। श्रमिकों को अपने स्थानीय अधिकारियों के अलावा ब्लॉक और तहसील के अधिकारियों से संपर्क करना होगा।

बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता
इस योजना के तहत, लोगों को बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों जैसे कुओं, तालाबों या सरकारी भवन का निर्माण, मरम्मत, मंडियों में भंडारण के लिए मजदूरी या सड़कों या नहरों की मरम्मत या निर्माण के लिए रोजगार मिलेगा।

आवेदन के लिए शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए आवदेक इन 6 राज्यों में से किसी एक का नागरिक होना चाहिए।

आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

उसके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

रोजगार केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही दिया जाएगा।

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