न्यूज़- राजस्थान के प्रसिद्ध और रियासत भरतपुर के राजा मान सिंह हत्या मामले में 14 आरोपियों में से ग्यारह को दोषी ठहराया गया है। तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोषियों की सजा बुधवार को सुनाई जाएगी। राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह, उनके पति विजय सिंह आदि 35 वर्षीय मुकदमे की सुनवाई के लिए मथुरा अदालत गए। राजा मानसिंह की बेटी दीपक कौर ने कहा कि यह हमारे और राजा साहब मान सिंह के लिए न्याय था। इस फैसले के बाद भरतपुर के लोग बहुत खुश हैं। वादी पक्ष के वकील नारायण सिंह ने कहा कि 11 दोषी पाए गए हैं, जिन्हें कल सुबह सजा सुनाई जाएगी। कानून से हमें यही उम्मीद थी।
बता दें, 21 फरवरी 1985 को भरतपुर के राजा मान सिंह और दो अन्य लोगों की भरतपुर में हत्या कर दी गई थी। इससे एक दिन पहले, 20 फरवरी, 1985 को, राजा ने डेग में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की डीग में सभा मंच व उनके हेलीकॉप्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। दामाद विजय सिंह ने राजस्थान के डीग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी और अन्य को नामजद किया गया था। पुलिस ने मुठभेड़ की रिपोर्ट दर्ज की।
घटना की सीबीआई जांच हुई। केस का आरोप पत्र सीबीआई ने जयपुर न्यायालय में दाखिल किया था। वर्ष 1990 से मथुरा कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही है। 35 साल पुराने इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मथुरा न्यायालय की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई की गई। हत्याकांड में 14 आरोपितों में 11 को दोषी ठहराया गया है। तीन आरोपितों को बरी कर दिया गया है। दोषियों की सजा पर बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा। मुकदमे में 14 पुलिसकर्मी ट्रायल पर हैं।
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