डेस्क न्यूज़- राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2019 का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी हैं। आपको बता दे कि सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले जहीर अहमद जाजोद की रिट याचिका पर
सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जयपुर पीठ न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा ने यह फैसला सुनाया हैं।
अपने फैसले में न्यायाधिपति ने महानिदेशक पुलिस राजस्थान व महानिरीक्षक पुलिस भर्ती
राजस्थान पुलिस से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । बता दे कि पिछले साल 6,7 व 8 नवंबर को पुलिस भर्ती
परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है।

जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई
अजाज नबी जो याचिकाकर्ता जहीर अहमद के अधिवक्ता हैं। उनके कहे अनुसार दायर का गई याचिका में कहा गया था कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने की लीगल प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। और इसके साथ ही याचिका में संपूर्ण राजस्थान की एक ही मेरिट लिस्ट जारी करने की रिक्वेट की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया हैं।
पांच हज़ार तीन सौ अड़तीस पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी
जानकारी के लिए बता दे कि राजस्थान में पिछले साल की सबसे बड़ी पांच हज़ार तीन सौ अड़तीस पदों के लिए
पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा छह, सात और आठ नवंबर को आयोजित की गई थी। जिसके लिए सत्रह लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पूरे राजस्थान में छह सौ से भी अधिक एग्जाम सेंटर बनाए गए थें। पूरे राजस्थान में यह एग्जाम दो पारियों में आयोजित करवाया गया था। जिसमें सुबह नौ बजे से लेकर ग्यारह बजे तक और दोपहर में तीन बजे से लेकर शाम पांच बजे तक का समय निर्धरित किया गया था।