राजस्थान में त्रि-स्तरीय लॉकडाउन किस प्रकार से होगा लागू, शहर से लेकर गांव तक किस प्रकार सख्ती करेगा प्रशासन ?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जन अनुशासन लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने के लिए दिए गए सुझाव के मद्देनजर प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक त्रि - स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की गई है।
राजस्थान में त्रि-स्तरीय लॉकडाउन किस प्रकार से होगा लागू, शहर से लेकर गांव तक किस प्रकार सख्ती करेगा प्रशासन ?

राजस्थान में त्रि-स्तरीय लॉकडाउन किस प्रकार से होगा लागू : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जन अनुशासन लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने के लिए दिए गए सुझाव के मद्देनजर प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक त्रि – स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की गई है।

मंत्रिपरिषद ने पॉजिटिव केस की संख्या में कुछ कमी आने के बावजूद संक्रमण एवं मृत्यु दर तथा अस्पतालों पर अत्यधिक दबाव होने के कारण लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों को जारी रखने का सुझाव दिया था। त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत परिवार , वार्ड , ग्राम , शहर एवं राज्य स्तर पर सामाजिक व्यवहार में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। प्रथम स्तर पर पारिवारिक जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को कुछ समय के लिए बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश रोकना होगा।

फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना बढाया

राजस्थान में त्रि-स्तरीय लॉकडाउन किस प्रकार से होगा लागू : अतिआवश्यक होने पर खुले स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिला जा सकता है , ताकि परिवार के बुजुर्ग , बच्चे एवं अन्य लोग सुरक्षित रहें। दूसरे स्तर पर गांव और मोहल्ले में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश रखना होगा , जिनसे संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोग एकत्र ना हों। सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रूपए की गई है।

इसी प्रकार तीसरे स्तर पर मेडिकल इमरजेंसी और अनुमत श्रेणी के अलावा एक शहर से दूसरे शहर , शहर से गांव , गांव से शहर तथा एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रखना होगा । ग्राम स्तरीय निगरानी समितियों को इसमें अपनी विशेष भूमिका निभानी होगी। समस्त प्रदेशवासियों को इन दिशा – निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना होगा।

 अशोक गहलोत ने कहा विवाह समारोह में भीड़ जुटना संक्रमण के प्रसार का एक बड़ा कारण 

मुख्यमंत्री ने कहा है कि विवाह समारोह में भीड़ जुटना संक्रमण के प्रसार का एक बड़ा कारण रहा है। इसे देखते हुए विशेषज्ञों की सलाह एवं जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर 30 जून तक विवाह स्थगित रखने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल को आवश्यक रूप से अपने व्यवहार में शामिल करें ताकि स्थिति में सुधार होने पर लॉकडाउन की पाबंदियों में शिथिलता दी जा सके। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कुछ तकलीफें जरूर होती हैं, लेकिन संक्रमण प्रसार की वर्तमान स्थितियों में प्रदेशवासियों की जीवनरक्षा के लिए ये प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन

त्रि – स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत प्रमुख दिशा – निर्देश – राज्य में 24 मई की प्रातः 5 बजे से 8 जून की प्रातः 5 बजे तक त्रि – स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा। सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रूपए की गई है।  डेयरी एवं दूध की दुकानों , मंडियां , फल – सब्जी , फूल माला की दुकानों तथा फल – सब्जी का ठेले , साइकिल , रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक तथा शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे।

राज्य में विवाह समारोह 30 जून , 2021 तक स्थगित रखे जाएं 

विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह , डीजे , बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी । विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी , जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे । जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हैल्प लाइन नम्बर 181 पर देनी होगी.

विवाह बैण्ड – बाजे , हलवाई , टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी । शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी । मैरिज गार्डन , मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी – समारोह के लिए बंद रहेंगे । विवाह स्थल मालिकों , टैन्ट व्यवसायियों , कैटरिंग संचालकों और बैण्ड – बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।

किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी 

किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। आम

जन से अपील है कि पूजा – अर्चना , इबादत , प्रार्थना घर पर रहकर ही करें। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस , जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस , ऑटो , टैम्पो , ट्रेक्टर , जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।

अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन , माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे । राज्य में मेडिकल , अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले , एक शहर से दूसरे शहर , शहर से गांव , गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे । राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है , तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।

श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी

श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी । श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो , इसके लिए Covidinfo.rajasthan.gov.in के माध्यम से ट्रांजिट पास सेल्फ जनरेट किया जा सकेगा ।

यह पास कार्यावधि से एक घंटे पहले तथा कार्यावधि खत्म होने के एक घंटे बाद तक घर से कार्य स्थल एवं कार्य स्थल से घर के लिए मान्य होगा । उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा । जिसकी सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी । निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी।

ये दुकाने खुली रहेंगी

माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी। खाद – बीज एवं कृषि उपकरण , पशु चारा एवं किराना की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ऑप्टीकल्स की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक तथा मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी।

मनरेगा कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा

फल – सब्जी का ठेले , साइकिल , रिक्शा , ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा । मण्डियां , फल – सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।  डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी । इंदिरा रसोई एवं प्रोसेस्ड फूड की होम डिलीवरी प्रतिदिन रात 9 बजे तक अनुमत होगी । ई – मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी । मनरेगा कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।

कुछ जिलों में संक्रमण के प्रसार की स्थिति में सुधार हुआ

रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा। कुछ जिलों में संक्रमण के प्रसार की स्थिति में सुधार हुआ है।

स्थिति और ठीक होने तथा लोगों द्वारा जन अनुशासन की प्रभावी पालना सुनिश्चित होने पर 1 जून से इन जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है। व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दुकानदार पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है ।

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