राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए गृह विभाग द्वारा लगातार नए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। शुक्रवार से लागू किए गए वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन के बाद रविवार रात फिर से नई गाइडलाइन जारी की गई। नई गाइडलाइन में सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल आउटलेट के लिए पिछली गाइडलाइन जारी होने के बाद गृह विभाग द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वहीं, खुदरा व्यापारियों ने भी इस गाइडलाइन में राहत देने की कोशिश की है।
फुटकर व्यापारियों के लिए : फल- सब्जियों ठेले, साइकिल रिक्शा ऑटो
रिक्शा द्वारा विक्रय के लिए प्रतिदिन सुबह 6 से पांच बजे तक का समय
सरकारी वाहनों को लेकर : सार्वजिनक परिवहन, माल ढुलाई वाहन,
अतिआवश्यक सेवा में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल- डीजल
पंप, सीएनजी , पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा, थोक आउटलेट , पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी ।
निजी वाहनों को लेकर : निजी वाहनों द्वारा पेट्रोल- डीजल प्रात 7 बजे से दोपहर 12 बजे भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्राप्त छह बजे से शाम 5 बजे तक की अनुमति होगी।
राज्य सरकार की ओर से तीन मई तक जनअनुशासन पखवाडे की घोषणा की गई है। वहीं इस पखवाड़ा में सख्त पाबंदियां लगाई है। रविवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार पेट्रोल- डीजल और फुटकर व्यापारियों को लेकर संशोधित किए गए आदेश के अलावा जनअनुशासन के तहत जारी गाइडलाइन ही यथावत जारी रहेगी।
पेट्रोल पंप एसोसिएशन की ओर से जनअनुशासन पखवाड़ा में पेट्रोल- डीजल की आउटलेट और पंपों पर लगाए गई पाबंदियों का विरोध किया गया था।पेट्रोल पंप डीलरों की ओर से इस संबंध में सोमवार को गृह सचिव को पत्र भी लिखा गया। इसमें डीलर्स ने कहा कि नई गाइडलाइन में काफी कंट्रोवर्सी है। गाइडलाइन में, राजमार्ग पर होटल-ढाबों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन पेट्रोल-पंप को आठ बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में, एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप को 24 घंटे खोलने का समय प्रदान करने का अनुरोध किया था।