राजस्थान: पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित 3 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट, देखिए क्या हैं पूरा मामला

2017 में दर्ज हुआ था मामला
राजस्थान: पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित 3 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट, देखिए क्या हैं पूरा मामला

डेस्क न्यूज. राजस्थान के बूंदी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को जाली विलेख के आधार पर ट्रस्ट बनाने के मामले में दोषी ठहराया है. अदालत ने शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट के साथ भंवर जितेंद्र सिंह समेत तीन लोगों को तलब किया. इस मामले में कोर्ट ने बूंदी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीनाथ सिंह हाडा और भंवर जितेंद्र सिंह के ससुर बृजेंद्र सिंह को दोषी ठहराया है. अदालत ने उन्हें 6 जनवरी, 2022 को पेश होने का आदेश दिया। बूंदी रियासत के पूर्व राजा स्वर्गीय रंजीत सिंह ने संपत्ति का अपना हिस्सा अपने दोस्त अविनाश चन्ना को दे दिया।

क्या है पूरा मामला

स्वर्गीय रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, उनके भतीजे भंवर जितेंद्र ने एक ट्रस्ट डीड का पर्दाफाश किया। इसमें रणजीत सिंह ने अपनी संपत्ति का ट्रस्टी डीड बनाकर आशापुरा माता मंदिर को समर्पित कर दिया। इस वसीयत के मुताबिक मुख्य सेवाभावी आशापुरा माता मंदिर के प्रभारी भंवर जितेंद्र को किया गया. इसी आधार पर रणजीत सिंह की सारी संपत्ति आशापुरा ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी गई।

भंवर जितेंद्र सिंह का संपत्ति बंटवारे को लेकर था विवाद

अविनाश चांनना के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक एडवोकेट कानसिंह राठौर के अनुसार

भंवर जितेंद्र ने इस ट्रस्ट डीड को वर्ष 2008 में बनाना बताया है. जबकि 8 मई 2008 को

भंवर जितेंद्र ने हाईकोर्ट में रंजीत सिंह के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की थी.

संपत्ति विवाद का मामला। इसमें उसने कोर्ट से अपने मामा रंजीत सिंह को जेल भेजने

की अपील की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं रंजीत सिंह ने कोर्ट में

हलफनामा देकर अनुरोध किया था कि संपत्ति का बंटवारा मेरे और जितेंद्र सिंह के बीच किया जाए.

मुझे संपत्ति में मेरा हिस्सा दिया जाए, जिसका मैं अपने जीवन काल में उपयोग कर सकता हूं।

इस बीच भंवर जितेंद्र ने रंजीत सिंह को अपनी संपत्ति का ट्रस्ट डीड बनाना बताया।

जिसमें भंवर जितेंद्र को मुख्य सेवारत के रूप में नामित किया गया था।

भंवर जितेंद्र सिंह ने मामा के खिलाफ संपत्ति का मामला उनकी मृत्यु के बाद तक क्यों जारी रखा

अधिवक्ता राठौड़ के अनुसार उन्होंने इसी आधार पर पुलिस की अंतरिम रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी थी. एक तरफ भंवर जितेंद्र संपत्ति मामले में अपने चाचा रणजीत सिंह को अदालत की अवमानना ​​पर जेल भेजने की अपील कर रहा था. वहीं उनके चाचा इस ट्रस्ट को कैसे डीड कर सकते हैं? साथ ही जब जितेंद्र सिंह इस ट्रस्ट डीड के आधार पर रणजीत सिंह की संपत्ति का मुख्य कर्ता बन गए थे, तो उन्होने अपने मामा के खिलाफ संपत्ति का मामला उनकी मृत्यु के बाद तक क्यों जारी रखा।

2017 में दर्ज हुआ था मामला

अधिवक्ता राठौर ने बताया कि इस मामले में रंजीत सिंह के दोस्त अविनाश चांनना ने वर्ष 2017 में भंवर जितेंद्र व ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों, पूर्व जिला प्रमुख श्रीनाथ सिंह हाडा, बृजेंद्र सिंह के खिलाफ कोतवाली थाने में वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज कराया था. भंवर जितेंद्र ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को खारिज करने की अपील की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जबकि बूंदी पुलिस ने इस मामले में अंतरिम रिपोर्ट (एफआर) जमा कर मामले को कोर्ट में पेश किया था. अंतरिम रिपोर्ट को चुनौती दी जिस पर शुक्रवार को कोर्ट ने सभी पहलुओं पर संज्ञान लेते हुए भंवर जितेंद्र सिंह, श्रीनाथ सिंह हाडा, बृजेंद्र सिंह को भाद 420, 467, 468, 471 में दोषी करार देते हुए गिरफ्तारी वारंट के साथ तलब किया है.

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