डेस्क न्यूज – अयोध्याी के बाबरी मस्जिद-राम मंदिर भूमि विवाद मामले की रोजाना सुनवाई चल रही है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए नजीर की बेंच इस मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है।
शुक्रवार को इस मामले की आखिरी सुनवाई में वक्फ बोर्ड की तरफ से 5 दिन की सुनवाई का विरोध किया था, हालांकि कोर्ट ने उनके विरोध को खारिज कर दिया था। वहीं, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में रामलला के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- राम का जन्मस्थान कहां हैं?
मंगलवार को सुनवाई के दौरान रामलला के वकील एससी वैद्यनाथन ने अपनी दलीलें पेश की, इस दौरान कोर्ट ने उनसे पूछा कि राम का जन्मस्थान कहां हैं? इस पर वकील ने कहा कि बाबरी मस्जिद का जहां गुंबद था उसी के नीचे। वकील ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे वाले स्थान को भगवान राम का जन्मस्थान माना है। वकील ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से विवादित स्थल पर उनका मालिकाना हक साबित नहीं किया गया था।
कोई सबूत नहीं कि बाबर ने ही वो मस्जिद बनाई थी- रामलला के वकील
उन्होंने ये भी कहा कि जब कभी हिंदू पूजा करने की खुली छूट मांगते हैं तो ये विवाद शुरू हो जाता है। वकील वैद्यनाथन ने कहा कि मस्जिद से पहले उस स्थान पर मंदिर था। उन्होंने कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है कि बाबर ने ही वो मस्जिद बनाई थी। मुस्लिम पक्ष द्वारा ये दावा किया गया था कि उनके पास 438 साल से जमीन का अधिकार है, पर हाईकोर्ट ने भी उनकी इस दलील को नहीं माना था।