रंजीत हत्याकांड : राम रहीम को उम्रकैद , धारा 144 लागू रही सुरक्षा के लिए

रंजीत सिंह हत्याकांड में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम समेत पांच दोषियों को आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में राम रहीम और अन्य चार दोषियों को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया था
रंजीत हत्याकांड : राम रहीम को उम्रकैद , धारा 144 लागू रही सुरक्षा  के लिए

रंजीत सिंह हत्याकांड में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम समेत पांच दोषियों को आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में राम रहीम और अन्य चार दोषियों को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया था।

राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। वहीं, बाकी चारों दोषियों को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में लाया गया। इन चारों दोषियों को सुनवाई के दौरान कोर्ट में रखा गया और उनके सामने सुनवाई हुई। इससे पहले सीबीआई कोर्ट रंजीत हत्याकांड में पांचों दोषियों को दोषी करार दे चुकी है। उनकी सजा की घोषणा 12 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के फैसले को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाने के कारण 12 अक्टूबर को सुनवाई टाल दी गई। आज सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा।

पंचकूला के पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा की ओर से आदेश जारी कर बताया गया है कि राम रहीम समेत पांच दोषियों की सजा के बाद जिले में तनाव, शांति भंग और दंगों की आशंका को देखते हुए धारा 144 लगा दी गयी है। पुलिस उपायुक्त के अनुसार पंचकूला जिला न्यायालय, सेक्टर-1, 2, 5, 6 एवं के समीप स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी व्यक्ति द्वारा तलवार (धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा), लाठी, लाठी, लोहे की छड़, भाले और संबंधित क्षेत्र से गुजर रहा है। चाकू, गंडासी, जेली, छाता या कोई अन्य हथियार ले जाना सख्त मना है।

इन धाराओं में दोषी : डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड में धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया है। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को अदालत ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक साजिश) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है।

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