दिव्यांगों के टीकाकरण पर केंद्र से जवाबतलब, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अंतत: टीकाकरण के लिए केंद्र को नीति तय करना है
दिव्यांगों के टीकाकरण पर केंद्र से जवाबतलब, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांगों को घर-घर जाकर कोरोना-रोधी टीका दिए जाने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार से सोमवार को जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक गैर-सरकारी संगठन इवारा फाउंडेशन की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने हालांकि राज्य सरकारों को इस मामले में नोटिस जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यदि राज्यों को इसमें फिलहाल शामिल किया गया तो दो सप्ताह तो क्या, दो माह में भी जवाब नहीं आएंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अंतत: टीकाकरण के लिए केंद्र को नीति तय करना है

याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांगों को घर-घर जाकर कोरोना-रोधी टीका दिए जाने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार से सोमवार को जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक गैर-सरकारी संगठन इवारा फाउंडेशन की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने हालांकि राज्य सरकारों को इस मामले में नोटिस जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यदि राज्यों को इसमें फिलहाल शामिल किया गया तो दो सप्ताह तो क्या, दो माह में भी जवाब नहीं आएंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अंतत: टीकाकरण के लिए केंद्र को नीति तय करना है

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