सज्जन कुमार की जमानत याचिका टली

जुलाई के महीने में अर्जी पर सुनवाई करने का फैसला किया।
सज्जन कुमार की जमानत याचिका टली

न्यूज़-  1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से निराशा हुई क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत पर आदेश जारी करने के बजाय उन्हें लंबित रखा। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने सज्जन कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलें सुनने के लिए जुलाई के महीने में अर्जी पर सुनवाई करने का फैसला किया।

अदालत ने, हालांकि, सुनवाई के लिए एक विशिष्ट तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की है। सज्जन कुमार, जो तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, ने अदालत से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत आदेश जारी करने का अनुरोध किया। सज्जन कुमार के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल की जमानत याचिका लंबित है। इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई नहीं हो सकती है, इसलिए उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था और फिर उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया था।

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