कोरोना संक्रमित होते हुए बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर आरोपी के विरूद्व मुकदमा दर्ज

पुलिस अधीक्षक बाड़मेर श्री आनन्द शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के मध्यनजर जिले में लाॅक डाउन व धारा 144 लागू है।
कोरोना संक्रमित होते हुए बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर आरोपी के विरूद्व मुकदमा दर्ज

न्यूज – कोरोना संक्रमित होते हुए बिना किसी वैध परमिशन के बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करने पर एक व्यक्ति के विरुद्ध बाड़मेर जिले के थाना कल्याणपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी ओमा राम पुत्र सुरजाराम जाट, गवालनाडा का रहने वाला है।

पुलिस अधीक्षक बाड़मेर श्री आनन्द शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के मध्यनजर जिले में लाॅक डाउन व धारा 144 लागू है। जिसमे बिना अनुमति के जिले में प्रवेष व बाहर जाने पर पाबन्दी है। इसके बावजूद भी आरोपी ओमा राम जाट बिना वैध परमिशन के कोरोना संक्रमित होते हुए अपने पेतृक निवास गवालनाडा आने के लिए जिले की सीमा में प्रवेश किया।

इस पर थाना कल्याणपुर माया पण्डित एसआई द्वारा आरोपी के विरूद्व थाना कल्याणपुर पर धारा 269, 271 भादसं व 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत प्रकरण दर्ज किया कर अनुसंधान किया जा रहा है।

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