न्यूज – केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर तंबाकू उत्पादों को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। ये अधिसूचना सोमवार को जारी की गई है। इसमें तंबाकू उत्पादों के पैक पर नई स्वास्थ्य चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 1 सितंबर, 2020 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पाद पर पहली तस्वीर प्रदर्शित होनी चाहिए।
साथ ही 1 सितंबर, 2021 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पाद पर दूसरी तस्वीर प्रदर्शित होनी चाहिए। इन नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मंत्रालय ने सभी राज्यों से सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तंबाकू के इस्तेमाल और थूकने पर रोक लगाने को कहा था।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को इस बारे में एक पत्र भी भेजा है। जिसमें कहा गया है, 'गैर धूम्ररहित चबाने वाले तंबाकू, पान मसाला और सुपारी से शरीर में लार अधिक बनने लगती है और इससे थूकने की अत्याधिक इच्छा होती है। सार्वजिनक स्थानों पर थूकने से कोविड-19 के प्रसार में तेजी आ सकती है।'
कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद (आईसीएमआर) ने जनता से चबाने वाले तंबाकू के उत्पादों के सेवन से दूर रहने और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की अपील की है।