राजस्थान के इस जिले में मिठाई विक्रेताओं के लिए जारी हुए निर्देश

मिठाई विक्रेताओं के लिए जिला प्रशासन ने जारी किए आवश्यक निर्देश
राजस्थान के इस जिले में मिठाई विक्रेताओं के लिए जारी हुए निर्देश

न्यूज – कोविड-19 संक्रमण एवं बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने जिले में कार्यरत समस्त मिठाई विक्रेताओं को लाॅकडाउन अवधि में कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिगत आगामी आदेश तक सामग्री विक्रय हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

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जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने निर्देश दिए है कि सभी मिठाई विक्रेताओं द्वारा दुकान पर मिठाई डिस्प्ले काउण्टर में नहीं लगाई जावेगी। केवल उपभोक्ता से आर्डर लिया जावेगा व आर्डर के अनुसार सामग्री पैकेट में दी जावेगी। सभी मिठाई विक्रेताओं द्वारा सामग्री 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम व 2 किलोग्राम की पैकिंग में लागत मुताबिक तैयारशुदा रखी जावेगी। पैकेट के उपर दुकान का नाम, सामग्री की मात्रा, निर्माण तिथी, अंतिम प्रयोग तिथी व एम.आर.पी. आवश्यक रूप से अंकित होगा। इस संबंध में समस्त जिम्मेदारी विक्रेता की रहेगी। जनहित में किसी भी उपभोक्ता में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु पूर्वानुसार सामने काउण्टर से तौल कर सामग्री की पैकिंग नहीं की जावेगी।

उन्होने बताया कि सामान्य प्रकार की मिठाईयो का ही विक्रय किया जावेगा, जंक या फास्ट फूड की श्रेणी में आने वाली सामग्री यथा कचोरी, समोसा, पिजा, बर्गर इत्यादि का विक्रय आगामी आदेश तक नहीं किया जावेगा। सभी मिठाई विक्रेताओं द्वारा प्रतिष्ठान के बाहर सूचना अंकित की जावेगी कि ''हमारे द्वारा केवल मिठाई की होम डिलीवरी व टेकअवे की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं''। इसके साथ ही आप द्वारा विक्रय की जाने वाली सामग्री की मूल्य सूची प्रतिष्ठान के बाहर सहज व सुदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी।

प्रतिष्ठान से सामग्री प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा साॅशल डिस्टेसिंग की पालना आवश्यक रूप से की जावेगी। विक्रय व सामग्री निर्माण स्थल को साफ व स्वच्छ रखा जावेगा। कोई भी कारीगर या सैल्समैन अस्वस्थ नहीं होना चाहिये। सभी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सलाह अनुसार हेण्ड सेनेटाईजर, फैस मास्क, हैण्ड ग्लव, सिर पर टोपी आदि का लगातार प्रयोग किया जावेगा।

सभी मिठाई विक्रेताओं द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता के नाम, पता व मोबाईल नंबर आदि की डिटेल रजिस्टर में दिनांकवार आवश्यक रूप से संधारित की जावेगी। सभी मिठाई विक्रेताओं द्वारा जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समयावधि में दी गई छूट अनुसार ही सामग्री विक्रय का कार्य किया जावेगा।

कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के दृष्टिगत जिले में कार्यरत समस्त मिठाई विक्रेताओं द्वारा आदेशों की पालना की जाएगी।

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