#INXMediaCase – दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की याचिका फिर खारिज

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पी. चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
#INXMediaCase – दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की याचिका फिर खारिज
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न्यूज – कांग्रेस के 74 वर्षीय नेता ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और ये जांच एजेंसियों के पास हैं। इसलिए, वह उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वहीं, ईडी ने आठ नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया और दलील दी कि वह गवाहों को प्रभावित करने तथा धमकी देने की कोशिश कर सकते हैं।

 दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की नियमित जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी के केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले जस्टिस सुरेश कैत ने चिदंबरम और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर आठ नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

इससे पूर्व हाई कोर्ट ने ही एक नवंबर को चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल अधीक्षक को उन्हें स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ पेयजल, घर में पकाया गया भोजन, मच्छरदारी और मच्छर भगाने वाली मशीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। ईडी ने उन्हें 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

चिदंबरम के वित्त मंत्री पद पर रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रूपया प्राप्त करने के लिये विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमियतताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को यह मामला दर्ज किया था। इसके बाद, ईडी ने इस सिलसिले में 2017 में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया।

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