राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है की शिक्षकों के तबादलों पर भी पाबंदी लगी हुई है और अब यह सरकार का फरमान आया है। अति आवश्यक होने पर सिर्फ मुख्यमंत्री ही ट्रांसफर करेंगे अन्यथा किसी को अधिकार नहीं होगा।
विभाग की उपशासन सचिव की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक जो व्यक्ति पूर्व में एपीओ चल रहे है या किसी दूसरे कारण से उनको इच्छित पद पर दोबारा लगाया जाता है तो उसके लिए संबंधित विभाग के एचओडी जिम्मेदार होंगे। विभाग ने मार्च 2022 के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि बिना राज्य सरकार के संज्ञान में लाए हुए ऐसे अधिकारी-कर्मचारी को पोस्टिंग नहीं दे।
ऑटोनोमस बॉडी में भी आदेश लागू
सरकार के ये आदेश प्रदेश की तमाम नगरीय निकायों, यूआईटी और उन ऑटोनोमस बॉडी पर भी लागू है। इसके अलावा मण्डल, आयोग में भी तैनात कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 15 जनवरी से बैन लग जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के चलते सरकार ने ये आदेश जारी किए है। ताकि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों और मंत्रियों के यहां आमजनता ट्रांसफर की डिजायर लेकर न पहुंचे।