न्यूज – कोरोना संकट के बीच चल रहे लॉकडाउन से हो रही परेशानी के बीच अब एक राहत भरी खबर है, राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए सरकार ने अब पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार देर रात बड़ा ऐलान किया है, इसके तहत अब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
हालांकि ये छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही मिलेगी. इस दौरान जिले की सीमा में भी बिना पास के कहीं भी आया और जाया जा सकेगा, वहीं, कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में ये छूट नहीं मिलेगी. अंतर जिला पास को लेकर जारी किए गए ये दिशा-निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
अब गुजरात महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान सरकार के एनओसी की आवश्यकता नहीं है गुजरात महाराष्ट्र के अधिकारी उनकी प्रक्रिया के अनुसार प्रवासियों को राजस्थान की यात्रा के लिए पास जारी कर सकते हैं।
यदि वहां के अधिकारी राजस्थान सरकार की NOC मांगते हैं तो संबंधित जिले के जिला कलेक्टर यह एनओसी जारी करने के लिए अधिकृत किए गए हैं।
यदि राजस्थान से वाहन भेजकर अहमदाबाद मुंबई सूरत इत्यादि से प्रवासियों को बुलाना है तो इस तरह के वाहनों के लिए पास जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाएंगे।